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पालनहार योजना में कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए परीक्षणोपरांत विचार किया जाएगा – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर,( 05 अगस्त 2024)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पालनहार योजना में कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चों को लाभान्वित करने का निर्णय नीतिगत है और इस पर परीक्षणोपरांत विचार किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि विधवा माता के सभी बच्चों को योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए बैंकों से समन्वय किया जाएगा और ऋण प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

इससे पहले विधायक बाबूसिंह राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने जिला जोधपुर में जनवरी 2019 से 31 मई, 2024 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (विधवा पुत्री विवाह, बी.पी.एल. पुत्री विवाह) सुखद दाम्पत्य योजना (विकलांग विवाह), डा. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजना, विधवा विवाह उपहार योजना एवं पालनहार योजना हेतु बजट आवंटन की वर्षवार सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1997-98 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु विधवा पुत्री विवाह योजना का प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2005 में बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर सहायता हेतु सहयोग योजना प्रारम्भ की गई।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में दोनो योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 जारी किये गये। वर्ष 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। पूर्व की विधवा पुत्री विवाह, बी.पी.एल. पुत्री विवाह योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से संचालित है।

उन्होंने जिला जोधपुर में माह दिसम्बर 2018 से जून 2024 तक इन योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों, लाभान्वितों एवं व्यय राशि का योजनावार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

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