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खाद्य सुरक्षा योजना में नवचयनित पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण मार्च से – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 30 जनवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नये नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से चयनित पात्र व्यक्तियों को माह मार्च, 2023 से खाद्यान्न वितरण आरम्भ कर दिया जायेगा।

खाचरियावास प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पोर्टल खोले जाने के बाद प्रदेशभर में 19 लाख 57 हजार 991 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3 लाख 49 हजार 648 आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं और 28 हजार 71 आवेदन निरस्त हुए हैं तथा 10 लाख 12 हजार 269 से अधिक आवेदन लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में 9 हजार 816 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 2 हजार 118 स्वीकृत किए गये हैं तथा 886 निरस्त हुए है एवं 6 हजार 296 आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों को निस्तारित करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी द्वारा हस्तक्षेप करते हुए खाते अलग नहीं होने के कारण किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलने के मुद्दे पर खाद्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि संयुक्त खातेदारी जमीन के मामलों में किसी भी किसान को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने में परेशानी नहीं आने दी जायेगी।
इससे पहले विधायक  बलवान पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयन किये गये लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न का आंवटन पूर्वानुसार निर्धारित खाद्यान्न आंवटन प्रक्रिया अनुसार अग्रिम माह का आंवटन किये जाने के कारण उत्तरोत्तर माह से देय होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र भादरा में खाद्य सुरक्षा योजना के 6 हजार 296 आवेदन लम्बित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा में संयुक्त खातेदारी जमीन की रिपोर्ट के बजाय हिस्से में आने वाली भूमि की सूचना को वैध मानकर खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का विचार रखती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में 03 सितम्बर, 2013 के विभागीय पत्र की प्रति भी सदन की मेज पर रखी।

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