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जयपुर, । राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 09 जिलों के नगरीय निकायों में 9 सदस्यों के लिए तथा पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए आगामी 5 नवम्बर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 3 नवम्बर, 2023 को सायं 5 बजे से 5 नवम्बर, 2023 को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है।
वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में 48 घंटे की अवधि के लिए सूखा दिवस रहेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए 09 सदस्यों के पद पर तथा पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के लिए मतदान की तिथि 5 नवम्बर निर्धारित की गई है। साथ ही जहां पंच और सरपंच के चुनाव होने है उन स्थानों पर 5 नवम्बर को मतगणना की समाप्ति तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा ।