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झुंझुनू, (2 जुलाई 2024)। दिव्यांगजनों के प्रभावी पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए जिले में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से एक जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (DDRC) का संचालन किया जाना है। पंजीकृत इच्छुक स्वय सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव ऑनलाईन ई-अनुदान पोर्टल http://ngograntsje.gov.in/ के माध्यम से 15.07.2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन करने वाली स्वयं सेवी संस्था के पास अधिनियम / न्यास अधिनियम / कम्पनी अधिनियम 1961 (धारा-25) के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (2) के अन्तर्गत पजीयन प्रमाण पत्र, विगत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण हो, कम से कम 5 वर्षों से दिव्यांग क्षेत्र में हो एवं स्वयं सेवी संस्था के नजदीकी में चिकित्सालय होना आवश्यक है। स्वयं सेवी संस्था के पास डीडीआरसी द्वारा निर्धारित योग्यता के अन्तर्गत स्टॉफ होना आवश्यक है।
विभाग के उपनिदेशक डॉ पवन पूनिया ने बताया कि स्वयं सेवी संस्था दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत 21 प्रकार की निःशक्तता वाले दिव्यांगजनों का सर्वे एवं चिन्हिकरण करवाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड जारी करने का कार्य करेगी, संस्था नेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देकर योजनाओं से लाभान्वित करवाना, एडिप/एलिम्को शिविरों के माध्यम से कृत्रिम अंग उपकरण वितरण करवाना, दिव्यांगजनों हेतु चिकित्सा परीक्षण से संबंधित कार्य एवं दिव्यांगजनों हेतु विभागीय योजनाओ, वोकेशनल प्रशिक्षण / स्किल प्रशिक्षण, शिक्षा संबंधित कार्य करेगी। डीडीआर केन्द्र जिला मेनेजमेन्ट टीम के सुपरवीजन में कार्य करेगा।
पात्र/इच्छुक स्वयं सेवी संस्था जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र सचांलन हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन ई-अनुदान पोर्टल http://ngograntsje.gov.in/ के माध्यम से 15.07.2024 तक कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झुन्झुनू में सम्पर्क कर सकते है।