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झुंझुनूं, (28 जनवरी 2025)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उतर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां / आक्षेप / रेड फलैग में होने के कारण विभाग द्वारा आक्षेपित किया है। ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी / शिक्षण संस्थाओ द्वारा आक्षेप पूर्ति करने हेतु अवसर दिये जाने के उपरांत भी कतिपय विद्यार्थियों / शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन फॉरवर्ड नहीं किया गया है। जिसकी वजह से ऐसे छात्रवृति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
विभाग के उपनिदेशक डॉ पवन पूनिया ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप / अन्य कारणों से लंबित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रो को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि उपरान्त समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थान की होगी।