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झुंझुनू, (17 फरवरी 2025)। जिला परिवहन विभाग ने भार वाहनों (ट्रकों) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की है। विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए हैं और मार्च माह में राजकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रहेगा। अंतिम तिथि के बाद विशेष अभियान चलेगा।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि 15 मार्च के बाद कर जमा नहीं करने वाले ट्रक मालिकों पर पेनल्टी और ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 11 एवं नियम 32 के तहत कर के बराबर प्रशमन राशि भी वसूली जाएगी।
बकाया कर पर होगी सख्त कार्रवाई –
कर जमा न करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बकाया कर वाले वाहनों की धरपकड़ कर शास्ति / प्रशमन राशि वसूल की जाएगी। यदि वाहन स्वामी फिर भी कर जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन विभाग ने ट्रक ऑपरेटर्स से अपील की है कि समय पर कर जमा कराएं ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।