Rajasthan Update
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खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय का बड़ा एक्शन, अनसेफ मिलने पर 4 खाद्य पदार्थों के विक्रय, वितरण एवं डिस्पले पर प्रतिबंध

24 खाद्य पदार्थों के नमूने अनसेफ मिलने पर फर्मों के लाइसेंस निलंबित

जयपुर, (15 मई 2026)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में संचालित “शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार” अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई अमल में लायी जा रही है। विगत मार्च एवं अप्रेल माह के दौरान खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा जिलों में लिए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों के संदर्भ में जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट के अनुसार पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित (अनसेफ) पाए गए हैं। अनसेफ पाए गए खाद्य पदार्थों के राज्यभर में वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन (डिस्प्ले) पर आगामी दो माह के लिए प्रदेशभर में प्रतिबंध लगाया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेशभर में आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए “शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार” अभियान संचालित किया जा रहा है। खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर, जयपुर एवं ग्वालियर की 4 फर्मों के कुछ खाद्य पदार्थों के वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए प्रोहिबिशन आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आमजन को सलाह दी जाती है कि इन खाद्य पदार्थो की खरीदारी करने से बचें। उपभोक्ताओं से भी अनुरोध है कि खाद्य पदार्थ की खरीदारी के समय गुणवत्ता, ब्रांड, बैच नंबर एवं लेबल की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को अवश्य दें।

इन 4 उत्पादों को किया प्रतिबंधित—

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि बीकानेर की पापड़ निर्माता फर्म हैप्पी, पूजा पापड़ भंडार बीकानेर, मैसर्स बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, बीकानेर की आल इन वन नमकीन (कुछ—कुछ) बैच नंबर K26C81126, डबरा (ग्वालियर) की किचन किंग निर्माता फर्म के रोस्टेड चना एवं सावित्री फूड झांसी रोड, की निर्माता फर्म- अनु मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वीकेआईए, जयपुर के घी–बिलोना बैच नंबर 029 नामक पदार्थों के प्रोहिबिशन आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील करने के उपरांत रेफ़रल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी।

इन 11 उत्पादों की रिपोर्ट भी अनसेफ

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण ने बताया कि 11 प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त हुई है, इन उत्पादों के प्रोहिबिशन आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। इनमें काली मिर्च (D-Mart Premia), बैच नंबर APG09C60347 निर्माता फर्म एवेन्यू सुपरमार्ट महाराष्ट्र, ग्रीन चिली सॉस (चार्ली) निर्माता फर्म बालाजी फूड, हिसार बैच नंबर Feb2026, काऊ घी (महावीर) निर्माता फर्म महावीर फूड बनासकांठा बैच नंबर 01, घी, केसर क्रीम प्रीमियम, निर्माता फर्म मातेश्वरी फूड, महाराष्ट्र बैच नंबर 244/26, घी (मधु सरस) निर्माता फर्म 1 एवरी डेयरी दिल्ली के प्रोहिबिशन आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।

इसी प्रकार घी (प्योरवर) निर्माता फर्म बालाजी फूड, राजकोट बैच नंबर B 222, घी (हरियाणा फार्म) निर्माता फर्म गिरधर मिल्क फूड पानीपत बैच नंबर 82, घी (शुभ सरस) निर्माता फर्म 170 बाल गोपाल डेयरी कोटा, बैच नंबर 170, घी मधु सरस एक लीटर पैकिंग निर्माता फर्म एवेरी डायरी ट्रेडर्स बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली बैच नंबर 3 घी मधु सरस 500 एमएल पैकिंग निर्माता फर्म एवेरी डेयरीट्रेडर्स बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली बैच नंबर 1, घी डेयरी ब्राइट, निर्माता फर्म कृष्णा फ़ूड प्रोडक्ट्स,बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के भी आदेश जारी किए जाएंगे।

डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि जिला टोंक में माह मार्च में विभागीय कार्यवाही के दौरान सरस ब्रांड के घी की नकली पैंकिंग का प्रकरण सामने आने पर सरस के प्रतिनिधि द्वारा पुलिस थाना निवाई में विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गयी एवं कृष्णा ब्रांड के प्रतिनिधि द्वारा भी पुलिस थाना निवाई में इस हेतु विधिक कार्यवाही के लिए लिखा गया है। साथ ही उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर लोटस ब्रांड की पैकिंग के घी के नमूने भी अनसेफ पाए गए। इस संबंध में अभी तक लोटस डेयरी की ओर से कोई एफआईआर दर्ज होना नहीं पाया गया है, इसलिए शीघ्र ही अनसेफ पाए गए उपरोक्त उत्पादों कें संबंध में प्रोहिबेशन आदेश जारी किए जाएगें।

24 खाद्य पदार्थों के लूज नमूने अनसेफ, लाइसेंस निलंबित—

आयुक्त ने बताया कि 24 विभिन्न खाद्य पदार्थो के लूज़ नमूने अनसेफ पाए जाने के कारण खाद्य संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किये गए हैं। इनमें बेसन चक्की, निर्माता फर्म मैसर्स देव मिष्ठान भंडार छान- सवाईमाधोपुर, पनीर निर्माता फर्म -मैसर्स लक्ष्मी डेरी लालचंद की ढाणी- गंगानगर, घी लूज़ निर्माता फर्म मैसर्स सिकंदर पनीर एंड स्वीट हाउस, जवाहर नगर- श्रीगंगानगर, गाय का दूध निर्माता फर्म -मैसर्स शर्मा पनीर हाउस कृष्णा टॉकीज रोड़- श्रीगंगानगर, गुड़, निर्माता फर्म -मेसर्स श्री गुरुनानक एजेंसीज आरसीएम पीयूसी एंड प्रोविजनल स्टोर घड़साना- श्रीगंगानगर, गुड़ निर्माता फर्म मैसर्स अग्रवाल होलसेल, अनूपगढ़- श्रीगंगानगर के लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।

इसी प्रकार बूंदी लड्डू निर्माता फर्म मैसर्स गणेश मिष्ठान भंडार सूरजगढ़ झुन्झुनूं, मावा निर्माता फर्म मैसर्स बायलर मावा भंडार रावतसर-हनुमानगढ़, गुलाबजामुन निर्माता फर्म -मैसर्स श्री बीकानेर स्वीट्स भादरा- हनुमानगढ़, घेवर निर्माता फर्म मैसर्स ब्रज़ा महाराज बड़ा बाजार बीकानेर, दाल कचोरी निर्माता फर्म मैसर्स काजल शिखर मिष्ठान भंडार एवं चाट भंड़ार दांतारामगढ़- सीकर, काली मिर्च लूज निर्माता फर्म मोहित ट्रेडिंग कम्पनी मंडोर रोड – जोधपुर, काली मिर्च लूज निर्माता फर्म मारुति एग्रो फूड्स, कृषि उपज मंडी, मंडोर रोड- जोधपुर, काली मिर्च लूज निर्माता फर्म राकेश ट्रेडिंग कम्पनी, जालौर के भी लाईसेंस निलम्बित किए गए हैं।

इसी प्रकार यूज्ड सोयाबीन तेल निर्माता फर्म न्यू सती जोधपुर मिष्ठान भण्डार सांचोर- जालोर, काली मिर्च लूज निर्माता फर्म सुनील किराना स्टोर, बाड़मेर, यूज्ड सोयाबीन तेल लूज जोधपुर मिष्ठान भण्डार रानी (पाली), गुलाब जामुन घी में निर्मित लूज निर्माता फर्म आनंद स्वीट्स मदार रोड-अजमेर, ग्रेवी रिफाइंड सोयाबीन तेल में निर्मित लूज निर्माता फर्म सबा तन्दूरी ढाबा ब्यावर रोड- अजमेर, मालपुआ घी में निर्मित लूज निर्माता फर्म छगन कैटर्स और हलवाई नेहरू नगर- अजमेर, कलाकन्द लूज, निर्माता फर्म गंगाराम अमरचंद हलवाई नया बाजार अजमेर, काली मिर्च लूज निर्माता फर्म जगन्नाथ प्रसाद कैलाश चंद गंगा मंदिर भरतपुर, पनीर लूज निर्माता फर्म कृष्णा बृजवासी चाट भंडार विजय हॉस्पिटल के पास भरतपुर एवं लड्डू (बेसन, वनस्पति व रिफाइंड सोया तेल से निर्मित) निर्माता फर्म दीपक मिष्ठान भंडार, छावनी चौराहा, टोंक के भी लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं।

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