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संपर्क पोर्टल पर असंतुष्ट परिवादों के त्वरित समाधान के निर्देश

नागरिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए विभागों के सचिव और जिला कलेक्टर व्यक्तिगत तौर पर करेंगे समीक्षा

जयपुर, (19 मार्च 2026)। राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर आमजन द्वारा दर्ज शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा असंतुष्ट शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। इसके तहत विभागों के सचिवगण तथा सभी जिला कलक्टर पोर्टल पर दर्ज असंतुष्ट परिवादों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर त्वरित समाधान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा आदेश जारी कर सभी प्रशासनिक शासन सचिवों तथा जिला कलक्टरों को निर्देशित किया गया है।

सचिव स्वयं करेंगे असंतुष्ट परिवादों की समीक्षा-

राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में नागरिक संतुष्टि सुनिश्चित करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक विभागों के शासन सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे संपर्क पोर्टल पर दर्ज असंतुष्ट परिवादों के समाधान हेतु निर्धारित मॉड्यूल के अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम 10 शिकायतों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे। इसके अतिरिक्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समय में सुधार सुनिश्चित करने के लिए विभागों के सचिव प्रत्येक माह संपर्क केंद्र का भ्रमण कर 200 से 250 असंतुष्ट शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा भी करेंगे।

सचिव असंतुष्ट परिवादों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यालय, जिला तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक माह 3 से 5 असंतुष्ट परिवाद आवंटित करेंगे। साथ ही इन परिवादों पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान हो सके तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

असंतुष्ट शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करेंगे जिला कलक्टर-

 मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को भी संपर्क पोर्टल पर असंतुष्ट परिवादों की पहचान कर इनके संबंध में वांछित कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। इसके तहत जिला कलेक्टर्स प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अपने-अपने जिलों में 500 असंतुष्ट परिवादों की पहचान सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात 7 से 15 तारीख के मध्य संबंधित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेंगे। इस दौरान वे असंतुष्ट शिकायतों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करते हुए आवश्यक वीडियो साक्ष्य एवं दस्तावेज संकलित कर प्रदान की गई राहत के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

यह रिपोर्ट प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख के बीच जन अभियोग निराकरण विभाग को प्रेषित की जाएगी। इसके उपरांत विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण कर समग्र निष्कर्ष तैयार किए जाएंगे, जिन्हें विभागीय मासिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।

उक्त व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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