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108 आपातकालीन सेवा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यावश्यक सेवा घोषित

आगामी 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध

जयपुर, (19 सितम्बर 2025)। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आपातकालीन सेवाओं की हड़ताल से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस तथा 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेंटर्स सेवाओं को आगामी छह माह तक अत्यावश्यक सेवाएँ घोषित किया गया है।
गृह विभाग के उप शासन सचिव महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवा सहित 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवा एवं कॉल सेंटर्स जिनका संचालन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जा रहा है, उनके समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 19  सितम्बर, 2025 से आगामी 6 माह के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार इस समयावधि में हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है।

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