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सघन स्पॉट फाइल सब्मिशन कार्यक्रम का आयोजन आज कृषि उपज मण्डी समिति झुंझुंनू में

उद्यमियों को मिलेगा 10 लाख तक का पूंजीगत अनुदान

झुंझुनूं, (5 दिसंबर 2024)। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाघ प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अन्तर्गत उद्यमियों को 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रु का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। झुंझुंनू कृषि मण्डी सचिव प्यारेलाल महला ने बताया कि योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए एवं मौजूदा इच्छुक उद्यमी को 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख की राशि तक का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मण्डी समिति झुंझुनूं से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन उद्योगों में आवेदन करने वाले उद्यमियों को मिल सकेगा लाभः-

महला ने बताया कि अचार निर्माण, पापड़ निर्माण, बड़ी निर्माण, ब्रेड निर्माण, बिस्कुट निर्माण, चनाचूर उत्पादन, चिप्स निर्माण, कुरकुरे निर्माण, जैम / जैली निर्माण, जूस (फुट जूस पैकड) साबुदाना निर्माण, पेठा निर्माण, नमकीन या मिक्चर, सेवई निर्माण, आइसकैंडी निर्माण, सतु निर्माण, दाल निर्माण, पेड़ा निर्माण, पनीर निर्माण, गजक निर्माण, चिकी निर्माण, पोटेटो फ्रेंच फाई निर्माण, हल्दी निर्माण, मसाला उत्पादन, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला उत्पादन, पोहा निर्माण, शहद निर्माण, उपमा निर्माण, चना भुजा निर्माण, चिवडा उत्पादन, ड्राई फुट निर्माण, कैचअप निर्माण, सोंस निर्माण, पास्ता व मेकोनी निर्माण, मूढी उत्पादन, धान मिल, तेल मिल, आईसक्रीम निर्माण, केक निर्माण, टोस्ट निर्माण, मिल्क प्लांट उद्योग, घी उद्योग, पशु आहार उद्योग, मछली आहार उत्पादन, मुर्गी आहार उत्पादन, मशरूम उत्पादन, कार्बोनेट वाटर उधोग, आटा चक्की उद्योग, मखाना उत्पादन, नूडल्स निर्माण, गुड उत्पादन, सोयाबीन का पनीर, धनिया पाउडर, ड्राई प्याज निर्माण लहसुन, प्याज, अदरख पेस्ट निर्माण, मिठाई निर्माण (रसगुल्ला, गुलाबजामुन), चॉकलेट निर्माण, पोपकॉर्न निर्माण, तिलकुट निर्माण (गजक), ऑटस (दलिया) निर्माण, स्नेक्स (मकेन) निर्माण, चटनी निर्माण, मिश्री दाना निर्माण, बतासा निर्माण या कृषि से संबंधित किसी भी फसल की प्रोसेसिंग करने के लिए इच्छुक उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए प्रस्तुत करने होंगें ये आवश्यक दस्तावेजः-

इच्छुक उद्यमी को मालिक का आधार कार्ड और पेन कार्ड की कॉपी, व्यापार भागीदार के आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, पंजीकरण प्रमाण पत्र, निगमन प्रमाण पत्र, उधम आधार, पते के सबूत उपयोगिता बिल, पानी का बिल, लैंडलाइन बिल, पिछले 6 महीने-बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक कॉपी, प्रस्तावित उद्योग के लिए मशीनरी का कोटेशन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

जिला रिसोस पर्सन से मिलेगी आवेदन करने में सहायताः-

पीएम- एफएमई योजना में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से निःशुल्क आवेदन कर सकते है, जिसमें प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता भी प्रदान की जायेगी।

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