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झुंझुनूं, (4 मार्च 2025)। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मक्खन लाल जांगिड़ ने बताया कि विभाग द्वारा 10 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर भार वाहनों के मोटर वाहन कर की दरों में परिवर्तन किया गया था। उक्त परिवर्तन के उपरान्त राज्य में 16500 कि.ग्रा. से उपर के जीवीडब्लू वाले समस्त भार वाहनों पर 10 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अंतर की कर राशि राजकोष में जमा करवाई जानी है। भार वाहन स्वामी बकाया कर राशि तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 की कर राशि 15 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें। वाहन कर जमा नहीं करवाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित की जाएगी।