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जयपुर, (27 फरवरी 2025)। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। वन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाकर भूमि को सुरक्षित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अल्लापुरा गांव में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के सभी 9 प्रकरणों में कब्जा धारियों को नोटिस उपरांत पैनल्टी लगाकर सभी अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल कर दिया गया है।
वन राज्य मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि छबड़ा क्षेत्र के गांव जांचरोडा, अल्लापुर, कडैयाचोर तथा कादरपुरा में वन विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। उन्होंने अनाधिकृत कब्जेधारियों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
वन राज्य मंत्री ने बताया कि इन गांवों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु एलआरए-91 के प्रकरण बनाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ौद में प्रस्तुत किये गये हैं। न्यायालय के निर्णय उपरान्त नियमानुसार अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जाएगी।
शर्मा ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही करने हेतु 25 फरवरी 2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ11(10) जांच/ प्रमुवसं./2025/ राज काज नं.13814903 के द्वारा रेंज छबड़ा में वनभूमि के अतिक्रमण के क्रम में वन संरक्षक (मूल्यांकन एवं प्रबोधन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।