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सोजत के रायपुर में गलत तरीके से जारी पट्टों के प्रकरण में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

सरकार करेगी प्रभावी पैरवी– स्वायत्त शासन राज्य मंत्री

जयपुर, (25 फरवरी 2026)। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सोजत की पूर्व ग्राम पंचायत रायपुर में पट्टे जारी करने में अनियमितताओं के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। इस कारण राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच करवाया जाना संभव नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश हटवाने के प्रयास किये जाएंगे। स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद ही आवश्यकतानुसार पुलिस, एसीबी या एसओजी से प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई की तिथि 27 मार्च 2025 निर्धारित थी। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता से संपर्क कर मामले की यथाशीघ्र सुनवाई सुनिश्चित कराने तथा उपलब्ध तर्कों के आधार पर स्थगन आदेश निरस्त कराने के लिए कहा गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि जिला कलेक्टर, ब्यावर द्वारा जिला परिषद सीईओ को संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। एफआईआर दर्ज होने से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी, जिस पर न्यायालय ने अग्रिम कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी गई थी।

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक शोभा चौहान द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र सोजत की पूर्व ग्राम पंचायत रायपुर में 01, जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक सरपंचों द्वारा 1400 पट्टे जारी किये गये थे। इन पट्टों में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर पंचायती राज विभाग द्वारा जांच प्रारम्भ की गई। इसी दौरान यह ग्राम पंचायत नगर पालिका में परिवर्तित हो गई थी।

इसके बाद नगरपालिका द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टों से सम्बंधित समस्त रिकॉर्ड मांगा गया। उन्होंने बताया कि हालाँकि पूर्ण रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जारी किये गए 1400 पट्टों का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया गया है।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र सोजत की पूर्व ग्राम पंचायत रायपुर में 01, जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक सरपंचों द्वारा 1400 पट्टे जारी किये गये है। इस पंचायत की जनवरी, 2020 से मार्च, 2024 तक की रोकड़ पुस्तिका की छाया प्रति का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

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