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वित्त विभाग की राय के अनुरूप की जाएगी विद्या संबल योजना में कार्रवाई – शिक्षा मंत्री

जयपुर 24 जनवरी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विद्या संबल योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि योजना में आरक्षण लागू करने की मांग को देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वित्त एवं कार्मिक विभाग की राय  के अनुरूप फैसला लेकर शीघ्र समुचित कार्रवाई की जाएगी।  कल्ला ने कहा कि स्कूलों में रिक्त पदों पर अस्थाई शिक्षकों को लगाने का अधिकार प्राचार्य को देने पर भी विचार किया जाएगा। 

 कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि विद्या संबल योजना में प्रति कालांश भुगतान पर अस्थाई तौर से शिक्षक की व्यवस्था की जानी है। इसलिये इस योजना में आरक्षण लागू किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत कुल 10 लाख 94 हजार 233 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा बामनवास विधानसभा क्षेत्र में 300 रिक्तियों के लिए कुल 2 हजार 606 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विधायक इन्द्रा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि विद्या सम्‍बल योजना के अन्‍तर्गत 17 अक्टूबर 2022 को विज्ञप्ति के  संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गये थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत  जारी विज्ञापन को निरस्‍त नहीं किया गया है, बल्कि 14 नवम्बर 2022 के आदेश द्वारा आगामी आदेशों तक स्‍थगित किया गया है ।

 शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में उक्‍त योजना में एससी/एसटी के अभ्‍यर्थियों हेतु सीटें आरक्षित कर पुन: विज्ञापन जारी करना विचाराधीन नहीं है, क्‍योंकि पूर्णतया अस्‍थायी रूप से शिक्षण कार्य हेतु गैस्‍ट फैकल्‍टी के रूप में प्रति कालांश एवं न्‍यूनतम अवधि तक सेवा में लिये जाने के कारण वित्‍त विभाग के  परिपत्र 30 मार्च 2021 में आरक्षण संबंधी प्रावधान नहीं रखे गये हैं। 

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