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​शिक्षा नगरी सीकर को नशा मुक्त बनाने के लिए तम्बाकू विक्रेताओं को लेना होगा लाईसेंस : शशीकांत शर्मा

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी तंबाकू जनित उत्पाद ना बेचे : शशीकांत शर्मा

सीकर,(20 सितंबर 2024)। ​शिक्षा नगरी सीकर को नशा मुक्त नगरी बनाने हेतु सीकर शहर में तम्बाकू जनित उत्पाद बेचने वाले समस्त दुकानदारों को लाइसेंन्स लेना अनिवार्य है। शुक्रवार को नगरपरिषद के सभाकक्ष में आयुक्त शशीकांत शर्मा ने समस्त स्वास्थ्य निरीक्षक व जमादारों को संबोधित करते हुए कहा कि रोको, टोको व स्वच्छता अभियान के साथ—साथ तम्बाकू मुक्त सीकर बनाने की मुहिम को भी आगे बढ़ाना है। उन्होने कहा कि तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले 102 दुकानदारों ने लाइसेन्स हेतु आवेदन किया जिनमें से पूर्ण प्रक्रिया करने वाले 27 दुकानदारों को लाईसेंस दे दिये गये है तथा अन्य को शीघ्र दे दिये जाऐगें। आयुक्त ने कहा 31 दिसंबर 2024 तक सभी दुकानदारों को जागरूक कर लाइसेन्स बनाने हेतु बताया जायेगा तथा उसके बाद 01 जनवरी 2025 से कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
आयुक्त ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिको को कोई भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद नही बेचे तथा नई पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें।
बैठक में उपस्थित तम्बाकू मुक्त अभियान के प्रतिनिधि राजन चौधरी ने कहा कि नई पीढ़ी को तम्बाकू उपभोग से दूर रख कर नशा मुक्त समाज की परिकल्पना साकार की जा सकती है। जिला तम्बाकू नियंत्रण सैल के जिला समन्वयक डॉ.संजय शर्मा ने कहा कि रेलवे पुलिया से पिपराली सर्किल तक तथा रेलवे पुलिया नवलगढ़ रोड़ पर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान पर तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है। कार्यशाला में नगरपरिषद के समस्त सेनेटरी निरीक्षक व जमादार शामिल हुए। एसआरकेपीएस के शिवम कुमार ने अंत में आभार प्रकट किया।

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