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झुंझुनू,(18 सितम्बर 2023)। प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के जिले को इस योजना में 2000 सोलर संयत्र पम्प के लक्ष्य प्राप्त हुऎ है तथा सोलर पम्प सयत्र स्थापना के लिए 18 फर्म अनुमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषको द्वारा राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये गये है। अतः जिन कृषको द्वारा सामान्य श्रेणी में 15 जून 2022 तक तथा अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति में आज दिनांक तक ऑन लाईन आवेदन किये है। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉ. विजयपाल कस्वा ने बताया कि उन सभी कृषको की पत्रावलिया बैक टू सिटिजन की जा रही है, अतः उक्त अवधि के कृषक अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर पूर्व में किये गये ऑन लाईन आवेदन की संख्या से निम्न दस्तावेज अपलोड करवाना सुनिश्चित करावेः-जनआधार कार्ड, जमांबन्दी (6 माह से पुरानी न हो व डिजिटल हस्ताक्षरित अथवा पटवारी से प्रमाणित), खेत का नक्शा प्रमाणित एवं सिचाई जल स्त्रोत व विधुत कनेक्शन नही होने का स्वघोषित शपथ पत्र तथा साथ ही अनुमोदित फर्मो मे से एक फर्म का चयन किया जाना है तथा इस वर्ष 3 व 5 एचपी सोलर संयत्र पर अनुदान का प्रावधान नही है। केवल 7.5 एचपी पर ही अनुदान देय है अतः पम्प क्षमता भी परिवर्तित करवाई जानी है। तथा समस्त क्षमता (7.5 एचपी, 10 एचपी) के सौलर पम्प स्थापना हेतु वाछित भूमि की आवश्यकता न्यूनतम 0.4 हैक्टयर की गई है। अतः उक्त कार्य अतिशीघ्र करके पत्रावली ऑनलाईन वापिस सबमिट करावे ताकि पत्रावलियो पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा 15 दिवस की अवधि उपरान्त पत्रावली ऑनलाईन पोर्टल से स्वत ही निरस्त हो जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषक की होगी अतः 15 दिवस की अवधि में ही पत्रावलिया आवश्यक दस्तावेजो के साथ वापिस सबमिट करावे।