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जयपुर। विधान सभा ने शुक्रवार को राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक – 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को पारित कर दिया।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 10 अगस्त, 2020 को ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर-अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश प्रदान किये थे। इसकी अनुपालना में राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम – 1952 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक – 2023 विधेयक लाया गया है।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।