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जयपुर, (24 जुलाई 2023)। वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के प्रावधानुसार वक्फ बोर्ड द्वारा बोर्ड की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करने के बाद उसे किराये पर दिया जा सकता है।
वक्फ मंत्री प्रश्नकाल में विधायक मोहन राम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि वक्फ सम्पति से प्राप्त राशि का उपयोग वक्फ सम्पति के विकास, संरक्षण एवं रखरखाव और धार्मिक, पवित्र एवं परोपकारी कार्यों तथा अन्य विधि संगत लोकोपयोगी उद्देश्य में किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यह राशि जनहितार्थ कार्य में उपयोग में ली जा रही है। वक्फ मंत्री ने विगत तीन वित्तीय वर्षों में वक्फ बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य में उक्त राशि के उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखा।