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19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन सोमवार से

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा नामांकन - प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति आरओ कक्ष में दिया जाएगा प्रवेश

जयपुर, । विधानसभा चुनाव-2023 के लिए सोमवार, 30 अक्टूबर 2023 से 19 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है। जिले में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसम्बर को होगी।

नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति आरओ कक्ष में दिया जाएगा प्रवेश –

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

पूर्णरूप से भरा होना चाहिए नामांकन पत्र –

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।

प्रचार सामग्री के प्रकाशन में नियमों की हो पालना –

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थको द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैंडबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते समय  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के विभिन्न प्रावधानों की पालना की जाए। पम्पलेट, बैनर तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा।  कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जाए। सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशित के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू रहेगी धारा-144 –

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।

चुनावी खर्च पर रहेगी पैनी नजर –

जिला निर्वाचन अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे ।  समस्त लेन- देन की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाएं –

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कलेक्ट्रेट में इस तरह रहेगी व्यवस्था –

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर मे नामांकन प्राप्त करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के निर्धारित कक्ष में प्रवेश हेतु मेन गेट एवं चैनल गेट तय कर दिए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्ट्रेट भवन स्थित रिटर्निग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश व्यवस्था के तहत झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 19 एवं हवामहल विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 20 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रवेश हेतु मेन गेट संख्या 4 एवं चैनल गेट संख्या 5 तय किया गया है।

आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 26 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। प्रवेश हेतु मेन गेट संख्या 3 एवं चैनल गेट संख्या 4 तय की गया है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 58 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। प्रवेश हेतु मेन गेट संख्या एवं चैनल गेट संख्या 4 तय किया गया है।

बगरू विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 46 एवं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 48 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रवेश हेतु मेन गेट एवं चैनल गेट संख्या 3 तय किये गए हैं। वहीं, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 69 एवं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हेतु कमरा नंबर 73 में नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रवेश हेतु मेन गेट एवं चैनल गेट संख्या 2 तय किये गए हैं। शेष सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में निर्धारित कक्षों में प्राप्त किए जाएंगे।

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