Rajasthan Update
Rajasthan Update - पढ़ें भारत और दुनिया के ताजा हिंदी समाचार, बॉलीवुड, मनोरंजन और खेल जगत के रोचक समाचार. ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो, ऑडियो और फ़ीचर ताज़ा ख़बरें. Read latest News in Hindi.

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 एवं 63 के तहत छूट वर्तमान में प्रभावी नहीं

जयपुर, 21 जुलाई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शुक्रवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के बलाड़, सुरडिया, अतीतमण्ड, गोहाना आदि गांवों में रॉयल्टी व परमिट फीस की वसूली के आधार पर खेतों की पडत भूमि से खातेदार द्वारा काले पत्थर, पटिटयां, कातले के खनन पर प्रभावी रोक है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के जरिए बिना खनन पट्टे क्वारी लाइसेंस का अधिकार खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज पर नियमानुसार रॉयल्टी वसूल की जा रही है और रॉयल्टी माफ करने बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का खान विभाग की ओर से जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के बलाड़, सुरडिया, अतीतमण्ड, गोहाना आदि गांवों में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के तहत इन क्षेत्रों से निर्गमित खनिज पट्टी, कातला व चुनाई पत्थर पर रॉयल्टी व परमिट फीस वसूलने के लिए नियम 63 में छूट प्रदान की गई थी। जिससे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन खनिजों का खनन कर निर्गमन किया जाता था जिस पर विभाग द्वारा उक्त छूट के तहत रॉयल्टी व परमिट फीस वसूल की जाती थी तथा यह छूट वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

जाट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के खनिज पट्टी, कातला व चुनाई पत्थर के खनन के संबंध में नियम 63 में दी गई छूट प्रभावी नहीं रहने से रॉयल्टी एवं परमिट फीस की वसूली नहीं की जा रही है। अतीतमण्ड क्षेत्र में विभाग द्वारा खनिज फिलाईट शिष्ट व मेसनरी स्टोन के 5 खनन पट्टे वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये गये हैं जिनसे निर्गमित खनिज पर विभागीय ठेकेदार के माध्यम से रॉयल्टी वसूल की जा रही है।

राजस्व मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये गये खनन पट्टों से निर्गमित खनिज पर नियमानुसार रॉयल्टी वसूल की जा रही है। क्षेत्र के संबंध में रॉयल्टी माफ करने बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.