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इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक

12 एवं 13 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी करवाना होगा अधिप्रमाणन

झुंझुनू, (10 नवम्बर 2024)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप चुनाव-2024 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है तथा मतदान दिवस एवं उसके पूर्व दिवस (12 एवं 13 नवम्बर) को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रामावतार मीणा ने बताया कि राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल एवं सोशल मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान ई- पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली विज्ञापन सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा।

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