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दृष्टिबाधित मतदाताओं को मिलेगी ब्रेल लिपि से मतदान की सुविधा

चूरू, । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 में दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से मतदान की सुविधा मिलेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2023 में ईवीएम एम-3 (2013 के बाद के मॉडल) प्रयोग में ली जायेगी जिनके नीले बटन के दाहिनी ओर वोटिंग बटन पर ब्रेल लिपि में अभ्यर्थियों की क्रम संख्या ऊकेरी हुई है जिसे दृष्टिहीन मतदाता स्पर्श करके पढ़ लेगा। ब्रेल लिपि डमी बैलेट शीट हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होगी।

आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी दृष्टिबाधित मतदाता को मतदान के समय डमी बैलट शीट उपलब्ध करते हुए अनुरोध करेंगे कि क्या वह इस सुविधा के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो डमी बैलट शीट्स पर उपलब्ध जानकारी का पठन करने के बाद उन्हें वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में जाकर मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के मतदाता द्वारा बैलट यूनिट पर उभरे हुए उनके पसन्द के अभ्यर्थी के सामने का बटन दबाकर मतदान किया जाएगा। यदि वह अपने साथ निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन के अनुसार सहायक साथ ले जाना चाहते हैं तो इसकी पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

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