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जयपुर, 22 अक्टूबर। गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर जयपुर सिटी ट्रांसर्पोट सर्विसेज लिमिटेड की समस्त सेवाएं, कार्यालयों एंव उनके क्रियाकलापों से संम्बधित सेवाओं को आगामी तीन माह तक अत्यावश्यक घोषित कर दिया गया है। विभाग ने इस सम्बंध में गुरूवार को अधिसूचना जारी की है।
जयपुर सिटी ट्रांसर्पोट सर्विसेज लिमिटेड के कर्मचारी संगठनों द्वारा 21 व 22 अक्टूबर को हडताल का आह्वान किया गया था। इस पर राज्य सरकार ने जयपुर सिटी ट्रांसर्पोट सर्विसेज लिमिटेड के समस्त सेवाओं कार्यालयों में हडताल से प्रतिकूल प्रभाव पडने एवं उसके परिणाम स्वरूप जन समुदाय को भारी कठिनाई को दृष्टिकृत रखते हुए विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। विभाग ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के तहत यह अधिसूचना जारी की है।